National Pension System Trust

Atal Pension Yojana (अटल पेंशन योजना)

Short Details Of Scheme Notification

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अटल पेंशन योजना : अटल पेंशन योजना ( APY) 18-40 आयु वर्ग के सभी बचत खाताधारकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (जैसे :-घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, कृषि श्रमिक, छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले, कारीगर) के बीच दीर्घायु जोखिमों को भी संबोधित करती है और श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति तक स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • शामिल होने की आयु और योगदान अवधि :-
  •  APY में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। सेवानिवृत्‍त होने और पेंशन शुरू होने की उम्र 60 साल होगी। इसलिए, APY के तहत ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी।
  • पात्र श्रेणी के तहत सभी बैंक खाताधारक खातों में ऑटो डेबिट सुविधा के साथ  APY में शामिल हो सकते हैं, जिससे योगदान संग्रह शुल्क में कमी आएगी। किसी भी देर से भुगतान के दंड से बचने के लिए ग्राहकों को निर्धारित देय तिथियों पर अपने बचत बैंक खातों में आवश्यक शेष राशि रखनी अनिवार्य है।
  • केंद्र सरकार भी कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, प्रत्येक पात्र ग्राहक के खाते में 5 साल की अवधि के लिए, यानी वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, सह योगदान देगी। जो 1 जून, 2015 और 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के बीच NPS में शामिल हुए हैं और जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं और जो आयकर दाता नहीं हैं। हालांकि यह योजना इस तिथि के बाद भी जारी रहेगी लेकिन सरकारी सह-अंशदान उपलब्ध नहीं होगा।

 

  • अपवाद :-
  • वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं.
  • वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना
  • कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952.
  • कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948.
  • असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1955.
  • नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966.
  • जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961.

 

  • कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना :-
    करदाता 1 अक्टूबर, 2022 से एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। यदि 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद नामांकित ग्राहक को बाद में पता चलता है कि उसने आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकर का भुगतान किया है, तो अटल पेंशन योजना खाता समाप्त कर दिया जाएगा, और तब तक का जमा किया गया धन वापस कर दिया जाएगा।

Required Documents

  • आधार कार्ड
  • सक्रिय बैंक / डाकघर बचत खाते का विवरण

Scheme Benefits

  • 60 साल की उम्र तक पहुंचने पर सेवानिवृत्‍त होने पर ग्राहक को निम्नलिखित तीन लाभ प्राप्त होंगे:-
  • (i) न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी: APY के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक 1000 रुपये प्रति माह या 2000 रुपये प्रति माह या 3000 रुपये प्रति माह या 4000 रुपये प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह की गारंटी न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।.
  • (ii) जीवनसाथी को न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी:सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद, सब्सक्राइबर का पति या पत्नी की मृत्यु तक, सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।.
  • (iii) अभिदाता के नॉमिनी व्यक्ति को पेंशन राशि की वापसी: अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, अभिदाता का नॉमिनी 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन धन प्राप्त करने का हकदार होगा।
    अटल पेंशन योजना (APY) में योगदान धारा 80सी.सी.डी.(1) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के समान कर लाभ के लिए पात्र है।

 

  • स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (60 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्‍त होना):
    सब्‍सक्राइबर को केवल उसके द्वारा APY में किए गए योगदान को उसके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ वापस किया जाएगा (खाता रखरखाव शुल्क काटने के बाद).
    हालांकि, उन ग्राहकों के मामले में जो 31 मार्च 2016 से पहले योजना में शामिल हुए और सरकारी सह-अंशदान प्राप्त किया, उन्हें सरकारी सह-अंशदान और उस पर अर्जित आय प्राप्त नहीं होगी, यदि वह 60 वर्ष से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है।

 

  • 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर:-
    विकल्‍प 1: 60 वर्ष से पहले यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में ग्राहक के ए.पी.वाई. खाते में योगदान जारी रखने के लिए ग्राहक के पति या पत्नी के पास विकल्प उपलब्ध होगा, जिसे शेष निहित अवधि के लिए, मूल अवधि तक, पति या पत्नी के नाम पर रखा जा सकता है। यदि ग्राहक 60 वर्ष की आयु तक पहुंच गया होगा तो सब्‍सक्राइबर का/की पति/पत्नी उसकी मृत्यु तक सब्‍सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा ए.पी.वाई. खाता और पेंशन राशि अतिरिक्त होगी, भले ही पति या पत्नी के पास उसका ए.पी.वाई. खाता और पेंशन राशि स्वयं के नाम पर हो।
  • विकल्‍प 2 : APY के तहत अब तक की पूरी संचित राशि पति/पत्नी/नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी।

Penalty For Delay

  • विलंब के लिए जुर्माना :-
  • ए.पी.वाई. के तहत, व्यक्तिगत ग्राहकों के पास मासिक आधार पर योगदान करने का विकल्प होगा। विलंबित भुगतानों के लिए बैंक अतिरिक्त राशि एकत्र करेंगे, ऐसी राशि न्यूनतम 1 रुपये प्रति माह से लेकर 10/- रुपये प्रति माह तक होगी जैसा कि नीचे दिखाया गया है: –
    • 100 रुपये प्रति माह तक के योगदान के लिए 1 रुपये प्रति माह।
    • 101 से 500/- रुपये प्रति माह तक के योगदान के लिए 2 रुपये प्रति माह।
    • 501/- से 1000/- प्रति माह के बीच योगदान के लिए 5 रुपये प्रति माह।
    • 1001/- रुपये प्रति माह से अधिक के योगदान के लिए 10 रुपये प्रति माह।
  • ब्याज/जुर्माने की निश्चित राशि ग्राहक के पेंशन कोष के हिस्से के रूप में रहेगी।
  • अंशदान राशि के भुगतान को बंद करने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे: –
    • 6 महीने बाद अकाउंट फ्रीज हो जाएगा.
    • 12 महीने के बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
    • 24 महीने बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।

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How to Fill Online Application Form?

Labour Department, Haryana Haryana Labour Mahila Samman Yojana
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